हरियाणा के सरपंचों को बड़ा झटका! हाईकोर्ट ने ई-टेंडरिंग पर सुना दिया फैसला

Haryana E Tendering: हरियाणा में E Tendering को लेकर प्रदर्शन जारी हैं तो वहीँ हरियाणा के सरपंचों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, ई-टेंडरिंग मामले में HC ने सरपंचों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ई-टेंडरिंग पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, ग्रामीण विकास, पंचायत विभाग के वित्त आयुक्त व अन्य को एक नोटिस भी जारी किया है। जिसमे सरकार से जवाब मांगा गया है।
राज्य की पंचायतों ने कुछ समय पहले हरियाणा में ई-टेंडरिंग के जरिए होने वाले विकास कार्य के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी। जिसमे कहा गया था कि सरकार के इस फैसले से पंचायतों में विकास कार्य बहुत प्रभावित हो रहा है।
जानें क्यों हो रहा है विरोध
नई व्यवस्था के तहत प्रदेश सरकार ने पंचायतों में 2 लाख रुपये तक के कार्य बिना टेंडर के कराने की मंजूरी दी है। इससे अधिक राशि के विकास कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग करानी होगी।
नई पंचायतें इसी का विरोध कर रही हैं। सरपंचों का कहना है कि उनको पहले की तरह 25 लाख रुपये तक बिना टेंडर की वित्तीय शक्तियां दी जाएं।
इससे ऊपर की राशि के ई-टेंडर किए जाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली कई बार साफ कर चुके हैं कि सरकार ई-टेंडरिंग के फैसले से पीछे नहीं हटेगी।